उत्तराखंड में सरकारी कर्मियों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य

उत्तराखंड में सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों को UCC पोर्टल पर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत सभी विभागों के मुखिया को इसका अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग इसके लिए नोडल अफसर तैनात करेंगे, जो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। यूसीसी प्रावधानों के तहत सभी विवाहित सरकारी कर्मचारियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

इसके तहत जिन कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है। उनके लिए यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि नोडल अधिकारी अपने जिलों में कर्मियों का पंजीकरण कराकर रिपोर्ट गृह सचिव को भेजेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से प्रदेश के सभी विभागों को इसके आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सीएस ने यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आईटीडीए निदेशक को भी निर्देश दिए हैं।

कार्मिकों को यूसीसी का प्रशिक्षण देगा ATI

वहीं, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI) नैनीताल के महानिदेशक को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को यूसीसी प्राविधानों का प्रशिक्षण देने के लिए नियमित पाठ्यक्रम संचालित कराने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है। सभी राजकीय कार्मिकों को यूसीसी के प्रावधानों, प्रक्रियाओं और उनकी जिम्मेदारियों के बारे जानकारी कराई जाए। इसमें प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI) की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

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