उत्तराखंड के खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बड़ी राहत दी है।

जिला जज ने पूर्व विधायक प्रणव सिंह को जमानत दे दी है। बुधवार को कोर्ट मे जमानती देने के बाद देर शाम तक ही उन्हें रिहा किया जा सकेगा। कोर्ट का फैसला आते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
पूर्व विधायक प्रणव सिंह के वकील राकेश सिंह के अनुसार खानपुर विधायक उमेश कुमार सिंह के साथ विवाद के चलते प्रणव सिंह ने अपने समर्थको के साथ 26 जनवरी 2025 को साढ़े तीन बजे खानपुर विधायक उमेश कुमार के सिंचाई विभाग परिसर स्थित आवास पर कई राउंड फायरिंग की थी और मारपीट, गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने काआरोप लगा था। मामले में पुलिस ने प्रणव सिंह और उनके समर्थको के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपित कुंवर प्रणव सिंह एवं अन्य आरोपितो को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपित पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय दाखिल किया था । वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह नेबताया की बाद मे पुलिस ने जाँच के दौरान हत्या के प्रयास की धारा 109 (बी एन एस) को हटाकर धारा 110 लगा दी थी. इसी के बाद उनकी जमानत का रास्ता साफ हो सका।
मंगलवार को प्रणव सिंह की जमानत पर कोर्ट मे सुनवाई हुए. प्रणव सिंह के वकील राकेश सिंह के अनुसार कोर्ट मे उन्होंने फर्जी आरोपों को लेकर कई तथ्य और सुबूत पेश किये जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट मे 50 – 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। राकेश सिंह ने बताया कि बुधवार को कोर्ट मे दो जमानती देने के बाद देर शाम तक उनकी रिहाई हो जाएगी.
विधायक और पूर्व विधायक दोनों के बीच विवाद मे 26 जनवरी को चैंपियन ने अपने समर्थकों संग फायरिंग की थी, जिसके बाद 27 जनवरी को उन्हें पांच अन्य आरोपियों के साथ जेल भेजा गया था।
जेल में प्रणव सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह अब तक भर्ती हैं। एक महीना बीत जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग उनकी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया था।

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